Ayodhya Ram Mandir : Donation देकर बचा सकते हैं Income Tax, जानिए तरीका

India News (इंडिया न्यूज़), Ram Mandir Donation : केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, निर्माण हो रहे राम मंदिर की देखरेख के लिए एक ऑथराइज बॉडी है। जिस किसी को भी मंदिर के लिए धन दान करना है वो ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकता है। जानकारी के मुताबिक कोई व्यक्ति जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अयोध्या राम मंदिर के पुनर्निर्माण/मरम्मत के लिए धन राषि देना चाहता है वो क्यूआर, यूपीआई, एनईएफटी, डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट और चेक के जरिए पेमेंट कर सकता है। बता दें कि ट्रस्ट को धन दान करने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नही वसूला जाएगा।

इस तरह मिलेगी रिसिप्ट

अगर कोई इंसान धन को दान करने के लिए गेटवे पेमेंट मेथड का यूज करता है तो राशि मिलने के तुरंत बाद ही रसीद जारी कर दी जाएगी। वहीं दूसरे तरीके से पेमेंट करने से उसकी रशीद मंदिर ट्रस्ट द्वारा डिटेल वेरिफिकेशन के बाद दी जाएगी। दान रसीद को डाउनलोड करने के लिए 15 दिनों के बाद आप उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं राम मंदिर के दान हेल्पलाइन एजेंट के मुताबिक इंस्टैंट डोनेशन की रिसिप्ट तभी जारी की जाएगी। जब पेमेंट में गेटवे मेथड का यूज होगा।

इनकम टैक्स में मिलेगा इसका फायदा

बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक भारत सरकार ने वर्ष 2020-2021 से “श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र” (पैन: AAZTS6197B) को ऐतिहासिक महत्व का जगह और प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में नोटिफाई किया है। मंदिर के निर्माण के लिए जितना भी दान किया जाएगा उसका 50 प्रतिशत धारा 80 जी (2) (बी) के तहत डिडक्शन के लिए पात्र होगा। बता दें कि ये आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आने वाली शर्तों के अधिन है। जानकारी के अनुसार 2000 रुपए से ज्यादा कैश डोनेशन पर टैक्स कटौती की इजाजत नही है।

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Ajay Gautam

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