इंडिया न्यूज, प्रयागराज:
आखिरकार रामपुर से विधायक आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूर कर लिया है। इसके पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आजम खां की अगर किसी नए केस में गिरफ्तारी नहीं होती है, तभी वह सीतापुर जेल से रिहा होंगे। सीतापुर जेल में आजम खां करीब 26 महीने से बंद हैं।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राहुल चतुवेर्दी ने जमानत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां को शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक लाख रुपए मुचलके व दो प्रतिभूति पर जमानत दे दे दी है। कोर्ट ने आजम खान से शत्रु संपत्ति को पैरा मिलिट्री फोर्स को सौंपने का आदेश दिया है।
विधायक आजम खां को 89 में से 88 आपराधिक मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसी दौरान राज्य सरकार ने एक दर्जन मामलो में जमानत निरस्त करने की अर्जी दाखिल की है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। आजम खां जमानत पर रिहा हों, इससे पहले ही एक और नई एफआइआर भी दर्ज की गई है।
यह भी पढ़ेंः श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात, मंत्रियों-नेताओं के घरों पर हमले, आगजनी, सासंद समेत 5 की मौत