इंडिया न्यूज, Uttar Pradesh News : सपा नेता आज़म खान को शुक्रवार को सीतापुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया। सपा नेता को कल यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सक्षम कोर्ट द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक आजम खान को रिहा किया जाए। पिता की रिहाई पर बेटे अब्दुला आजम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। आजम के बेटे अदीब आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि वे रिहाई के बाद सीधे रामपुर जाएंगे। खान फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद थे।
इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को धोखाधड़ी के एक और मामले में अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई, एएस बोपन्ना की पीठ ने खान को अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें दो सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की भी अनुमति दी। इससे पहले मंगलवार को, शीर्ष अदालत ने उक्त मामले में खान की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसका विरोध यूपी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने किया था।
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