होम / Azam Khan: चार दिन पहले हाईकोर्ट ने तंजीम फातिमा को दी थी जमानत, आज हो सकती है रिहाई!

Azam Khan: चार दिन पहले हाईकोर्ट ने तंजीम फातिमा को दी थी जमानत, आज हो सकती है रिहाई!

• LAST UPDATED : May 28, 2024

India News UP (इंडिया न्यूज), Azam Khan: तंजीम फातिमा जमानत पर आ सकती हैं बाहर। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 में अब्दुल्ला आज़म के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मुकदमा कोतवाली सिविल लाइंस में दर्ज कराया था।

तंजीम फातिमा मिली थी 7 साल की सज़ा

सपा नेता आजम खान की पत्नी, पूर्व सांसद डॉ. तांजीन फातिमा के अनुसार, आज वह रिहाई की संभावना है। डॉo तांजीन फातिमा नामक आज़म की पत्नी वर्तमान में रामपुर की जेल में बंद हैं। दो मामलों में से एक में सपा नेता आज़म खान और उनकी पत्नी डॉo तांजीन फातिमा, जिनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को 24 मई को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, उन्हें प्रमाण पत्र मिला।

ये भी पढ़ें: Auraiya Crime: बाइक की डिक्की से तमंचा निकाला और पत्नी पर कर दिया फायर, फिर खुद के सिर में भी मारी गोली

डॉo तांजीन फातिमा के अधिवक्ता ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश को एमपी,एमएलए कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया और जमाती भी भर दी। आज डॉ. तंजीम फातिमा को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, इस बारे में मान्यता जा रही है। भाजपा के नेता आज़म सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को अब्दुल्ला आज़म के दो जन्म प्रमाणपत्र होने की यह घटना कोतवाली सिविल लाइंस में दर्ज कराई थी। इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा के साथ अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

ये भी पढ़ें: आज भी इस जगह पर मौजूद हैं हनुमान जी

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox