India News UP (इंडिया न्यूज), Bahraich: 21 दिसंबर 2020 को बहराइच में 17 साल की स्टूडेंट ने कोचिंग के बाद वापसी की राह पर थी। रास्ते में दो युवकों ने किशोरी पर एसिड बोतल फेंकी, जिससे उसे गंभीर रूप से चोट लगी। CCTV फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने एहतेशाम उर्फ़ सद्दाम और सुहैल या पीके बाबा को गिरफ्तार किया था।
नाबालिग छात्रा पर एसिड अटैक करने वाले दो अपराधियों को पहली बार न्यायिक अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने दोषी करार दिया, दूसरी अदालत ने उन्हें 20-20 साल की सजा सुनाई। आपको 2-2 लाख रुपए का भी जुर्माना दिया गया है। जुर्माना का भुगतान न करने पर उन्हें 2 -2 साल की अतिरिक्त सजा होगी। जुर्माने की राशि पर हमला करने वाली पीड़ितों को दी जाएगी।
21 दिसंबर 2020 को घटना हुई थी। एक 17 वर्षीय छात्रा बहराइच शहर से कोचिंग से लौट रही थी। इस दौरान दो युवकों ने उस पर एसिड फेंका , जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए, जब उसने कथित फुटेज की जांच करने के बाद एहतेशाम और सुहैल को गिरफ्तार किया था। उस दिन पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र जमा करा दिया। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी साबित करते हुए सजा सुनाई। न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बताया कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के विधि व्यवस्था के संदर्भ में तीन लाख रुपये का प्रतिपूर्तिकर्ता देने की अपील की गई है।