इंडिया न्यूज, इलाहाबाद
Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची सहित 36 पीएसी हेड कांस्टेबल, कांस्टेबलों के सिविल पुलिस से सशस्त्र बल में किए गए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 5 जुलाई को होगी। तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह अंतरिम आदेश उसी दशा में लागू होगा यदि याचियों को कार्यमुक्त न कर दिया गया हो। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कमल कुमार त्रिपाठी व 35 अन्य की याचिका पर दिया है। (Allahabad High Court)
याचियों का कहना है कि नियम 41(1)के अंतर्गत उनका तबादला करने का अधिकार पी ए सी स्थापना बोर्ड को है। किन्तु बिना उनकी सहमति के अपर पुलिस अधीक्षक पी ए सी मुख्यालय लखनऊ व पुलिस महानिरीक्षक पी ए सी लखनऊ ने बिना अधिकार के तबादला किया है। जो नियमावली के विरुद्ध है।
याची का कहना है कि उनकी नियुक्ति 2008 की नियमावली से की गई थी। अब 2015 की नियमावली लागू की गई हैं। 2008 की नियमावली के नियम 41(1)व 2015 की नियमावली के नियम 25(1) एक जैसे हैं। कोई अंतर नहीं है। याचियों का प्रदेश के विभिन्न जोन वह कमिश्नरी में तबादला किया गया है। कोर्ट ने सरकार को जवाबी हलफनामे में विधिक स्थित स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया है।
(Allahabad High Court)
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