इंडिया न्यूज, गोरखपुर।
Big Change in Gangster Rules : अपराधियों पर नकेल कसने के लिए यूपी शासन ने पहली बार लागू हुई गैंगस्टर नियमावली-2021 में कई खास बदलाव किए हैं। अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होते ही अपराधी की संपत्ति जब्त हो सकेगी। पहले जब्तीकरण की कार्रवाई वैकल्पिक थी। नई नियमावली 27 दिसंबर, 2021 से प्रदेश में लागू है। बीते दिनों सभी थानाध्यक्षों को इस संबंध जानकारी दे दी गई है। डीएम विजय किरन आनंद का कहना है कि इससे अपराधियों में भय का माहौल बनेगा।
नई नियमावली के प्रावधानों के मुताबिक संपत्ति जब्त करने की रिपोर्ट आने पर डीएम खुद संपत्तियों की जांच कर सकते हैं। गैंगरेप, हत्या, डकैती, हत्या कर लूट जैसे अपराधों में से किसी एक भी अपराध में मुकदमा दर्ज होते ही तत्काल संबंधित अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकेगी। पुरानी व्यवस्था में कितनी भी गंभीर धारा हो, गैंगस्टर की कार्रवाई करने के लिए एक से अधिक केस का होना अनिवार्य था।
(Big Change in Gangster Rules)
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