Lucknow
इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh): उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया। लेकिन इसी बीच भाजपा गठबंधन के साथी अपना दल ने कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर दिया है। अपना दल इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव में और देरी होनी की संभावना है।
ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव सही नहीं: आशीष पटेल
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने जल्द चुनाव कराने का निर्देश दिया। जिसके बाद यूपी में योगी सरकार में मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल कोर्ट के फैसला का विरोध किया है। मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपना दल एस सुप्रीम कोर्ट जाएगा।
अपना दल एस के नेता आशीष पटेल ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का पार्टी अध्ययन कर रही है। लेकिन बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव सही नहीं है। वहीं इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में चुनाव कराने का फैसला सुनाया। ये फैसला न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने सुनाया है।
यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने कहा- बिना OBC आरक्षण कराएं चुनाव, डिप्टी सीएम केशव बोले- पिछड़ों के अधिकारों से समझौता नहीं कर सकते