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Rampur: दो जन्म प्रमाण-पत्र के मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम पर कोर्ट ने लगाया 5 हजार का जुर्माना

• LAST UPDATED : December 15, 2022

Rampur

इंडिया न्यूज, रामपुर (Uttar Pradesh): उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण-पत्र होने के आरोप में दर्ज मुकदमे में गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया।

अगली सुनवाई 19 दिसंबर को
इस पर वादी के अधिवक्ता और अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम, आजम खां और तजीन फात्मा पर 5 हजार का जुर्माना लगाया है। मुकदमे की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण-पत्र होने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा भी आरोपी हैं। पुलिस इस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में आजम खां, डॉ. फातमा और अब्दुल्ला जमानत पर चल रहे हैं।

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