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Criminal Law: यूपी में नए आपराधिक कानून लागू, अमरोहा का रेहरा पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करने वाला थाना

• LAST UPDATED : July 1, 2024

India News UP ( इंडिया न्यूज ), Criminal Law: देश में आज से नया भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया है। उत्तर प्रदेस के रेहरा थाने में लापरवाही से मौत से संबंधित धारा 106 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर सुबह करीब 10:00 बजे रेहरा थाने में दर्ज की गई।

FIR में क्या कहा गया?

इसमें कहा गया है कि, ‘‘जो कोई भी किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण (rashly or negligently) कार्य द्वारा करता है, जो गैर इरादतन हत्या की कोटि में नहीं आता है, उसे पांच वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा; और यदि ऐसा कार्य किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया करते समय किया जाता है, तो उसे दो वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा।’’ अब खत्म हो चुकी आईपीसी में एफआईआर धारा 304 ए के तहत दर्ज की गई होगी।

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मिल रही जानकारी के अनुसार जिले के ढकिया गांव निवासी जयपाल उर्फ ​​मंगला अपने खेत में काम करते समय बिजली के तार के संपर्क में आ गया। आरोप है कि पड़ोस के खेत के मालिक राजवीर सिंह ने तार से बाड़ लगा दी थी।

बिजली के तार के संपर्क में आने से गंभीर रूप से घायल जयपाल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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Tags:

Criminal Law
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