Double Reservation
इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh)। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग को मिलने वाले अंकों की छूट पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। याचिकाओं का आरोप है कि सहायक शिक्षक भर्ती में अनारक्षित वर्ग को अंकों की की छूट मिलने से यह दोहरा आरक्षण हो गया है। इसको लेकर याचिकाओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं अब कोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
आरक्षित वर्ग को मिल रहा आरक्षण
बीते बृहस्पतिवार इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ पीठ ने सुनवाई की। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का मानना है कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग को अंको में छूट देना दोहरा आरक्षण है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) तथा सहायक अध्यापक परीक्षा में अंकों में छूट देकर आरक्षित वर्ग को दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील अध्यापक पात्रता परीक्षा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का भाग नहीं है। फिर भी आरक्षित वर्ग को अध्यापक पात्रता परीक्षा में अंकों में छूट आरक्षण के आधार पर क्यों दी जाती है?
नहीं है डबल आरक्षण
राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस भर्ती की परीक्षा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 के तहत की जा रही है। दोनों ही ही परीक्षा अगल हैं। ऐसे में आरक्षित वर्ग को अंकों में दी जाने वाली छूट डबल रिजर्वेशन नहीं है।
इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक हफ्ते में पक्षकारों के अधिवक्ता अपनी लिखित बहस दाखिल करने को कहा है।
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