कमाई न होने के बावजूद भी पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता- हाई कोर्ट

India News (इंडिया न्यूज),Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर पति की नौकरी से कोई कमाई नहीं है तो भी उसे अपनी पत्नी का भरण-पोषण प्रदान करना होगा क्योंकि वह एक अकुशल मजदूर के रूप में प्रति दिन लगभग ₹ 300-400 कमा सकता है। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की पीठ ने पारिवारिक अदालत के उस आदेश के खिलाफ उस व्यक्ति की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उसे अपनी अलग रह रही पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 2,000 रुपये मासिक देने को कहा गया था।

कोर्ट ने भुगतान करने के लिए कहा

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने ट्रायल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को पत्नी के पक्ष में पहले से दिए गए गुजारा भत्ते की वसूली के लिए पति के खिलाफ सभी उपाय अपनाने का निर्देश दिया। पति ने 21 फरवरी, 2023 को उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसमें फैमिली कोर्ट, नंबर 2 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत रखरखाव का भुगतान करने के लिए कहा था।

2015 में हुई थी जोड़े की शादी

मामले के विवरण के अनुसार, जोड़े की शादी 2015 में हुई थी। पत्नी ने दहेज की मांग को लेकर पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और 2016 में अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए अपना घर छोड़ दिया। पति ने एचसी के समक्ष दलील दी कि प्रधान न्यायाधीश इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि उसकी पत्नी स्नातक थी और शिक्षण से प्रति माह ₹ 10,000 कमा रही थी।

उन्होंने यह भी कहा कि वह गंभीर रूप से बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। उसने यह भी दलील दी कि वह मजदूरी करता है और किराए के कमरे में रहता है और उसे अपने माता-पिता और बहनों की देखभाल करनी है। आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि पति यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका कि पत्नी पढ़ाने से 10,000 रुपये कमाती है। इसने उस व्यक्ति की इस दलील पर भी विचार नहीं किया कि उसके माता-पिता और बहनें उस पर निर्भर हैं और वह खेती और मजदूरी करके कुछ कमाता है।

पति स्वस्थ व्यक्ति था

कोर्ट ने माना कि पति स्वस्थ व्यक्ति था और शारीरिक श्रम से पैसा कमाने में सक्षम था। “तर्क के लिए, यदि अदालत यह मानती है कि पति को अपनी नौकरी से या मारुति वैन के किराए से कोई आय नहीं है, तब भी वह अपनी पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए बाध्य है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2022 में अंजू गर्ग के मामले में, यदि वह खुद को श्रम कार्य में लगाता है तो वह अकुशल श्रमिक के रूप में न्यूनतम मजदूरी के रूप में प्रति दिन लगभग ₹ 300 से ₹ ​​400 कमा सकता है,” एचसी ने कहा।

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Ritesh Mishra

रितेश मिश्रा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत यूट्यूब चैनल द आरके न्यूज़(The Rk News) से बतौर रिपोर्टर की थी। फिलहाल, रितेश इंडिया न्यूज़ में बतौर कंटेंट राइटर पिछले 18 महीने से जुड़े हुए हैं।

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