इंडिया न्यूज, लखनऊ:
Family Members Will Be Able To Meet The Jail Inmates जेल में बंद कैदियों और बंदियों से उनके परिजन मुलाकात कर सकेंगे। इसके लिए आदेश हो चुके हैं। इसके पहले कोरोना महामारी के चलते मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। इसी रोक को अब हटा लिया गया है।
बुधवार को जारी आदेश के अनुसार परिवारीजन, मित्र और वकील कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे। मुलाकात की व्यवस्था के संबंध में दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक कैदी एक सप्ताह में सिर्फ एक ही व्यक्ति से मुलाकात कर सकेगा। मुलाकात करने वाले व्यक्ति को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से घट रहा है। 20 जिलों में अब कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। जो जिले संक्रमण मुक्त हो चुके हैं उनमें बदायूं, बलरामपुर, बहराइच, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हापुड़, हाथरस, कानपुर देहात, कासगंज, कौशांबी, मुजफ्फरनगर , पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती और सीतापुर शामिल हैं। वहीं 58 जिलों में अब कोरोना के 10 से कम रोगी हैं।
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