Firozabad
इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद (Uttar Pradesh)। फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र में 29 साल पुराने डकैती और हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 11 ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
1993 में दर्ज हुआ था मुकदमा
थाना जसराना क्षेत्र के रंजीत का नगला निवासी होतीलाल ने 31 मई 1993 को एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने थाना जसराना क्षेत्र के ही गांव सूरजपुर रूंधेनी निवासी महावीर, भोला उर्फ राजकुमार, सुघड़ सिंह उर्फ सूघड़ा, लाखन सिंह, शोभाराम और कल्लू पर डकैती के दौरान मारपीट में अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया था। उन्होंने पुलिस को बताया था इन लोगों के द्वारा उनके घर में घुसकर डकैती के लिए मारपीट और फायरिंग की गई थी। इन्होंने उनकी पत्नी बाला देवी को जमकर मारा पीटा था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुई थी और तमंचे के छर्रे लगने से रिश्तेदारी में आई मुन्नी देवी भी घायल हुई थी।
महिला की हुई थी मौत
2 जून 1993 को बाला देवी की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। हत्या की धाराएं बाद में तरमीम की गई थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या 11 के जज रविंद्र कुमार तृतीय ने फैसला सुनाते हुए इन सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर सभी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के भी आदेश दिए हैं।
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