इंडिया न्यूज, लखनऊ:
Gopalak Yojana 2021: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए गोपालक योजना शुरू की है। जिसके तहत सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को डेयरी फार्म के द्वारा अपना रोजगार शुरू करने में मदद कर रही है। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण बहुत से पढ़े लिखे युवक बिना रोजगार के इधर-उधर घूम रहे हैं।
जिससे इन बेरोजगार युवकों को रोजगार के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता। इन सब चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी जी ने गोपालक योजना को आरम्भ किया हैं। इस योजना के लिए बैंक बहुत ही आसानी से लोन दे रहे हैं। गोपालक योजना के तहत बैंक द्वारा 40 हजार रुपए प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक दिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश गोपालक योजना में 10 -20 गाय रखने वाले पशुपालकों को ही लाभ दिया जाएगा। इस योजना में सभी पशुपालकों को भी लाभ दिया जाएगा चाहे वह गाय रखें या भैंस। गोपालक योजना के तहत पशु दूध देने वाला होना चाहिए, चाहें भैंस हो या गाय। इसके लिए बैंक बहुत ही आसानी से लोन दे रहा है।
गोपालक योजना के तहत 1.80 लाख रुपए की लागत से 10 पशुओं के लिए गोशाला खुद बनानी होगी।
योजना के अंतर्गत पशुपालक को कम से कम 5 पशु रखने अनिवार्य हैं, तभी किसान पशुपालक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इससे कम पशु होने पर सरकार ऋण प्रदान नहीं करेगी।
इस योजना में आवेदन करने पर पशुपालन विभाग पहले साल 5 पशुओं के लिए बैंक से 3.60 लाख रुपए प्रदान करेगा।
योजना के तहत यदि किसान पशुपालक 5 पशु पालना चाहता हैं, तो पशुपालक को बैंक द्वारा दूसरी किस्त नहीं दी जाएगी, और यदि पशुपालक 5 से अधिक पशु पालना चाहता हैं तो बैंक द्वारा उसको 3.60 लाख रुपए की दूसरी किस्त प्रदान की जाएगी।
गोपालक योजना के शुरू होने से राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त होगा। इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवक अपना डेयरी फार्म खोल सकते हैं, जिससे सभी बेरोजगार युवकों एवं किसान पशुपालकों को रोजगार मिलेगा जिसकी मदद से वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। योजना से बेरोजगारी में कमी आएगी और देश प्रगति ओर अग्रसर होगा। गोपालक योजना के तहत किसान पशुपालकों को बैंक से लोन आसानी से प्राप्त होगा।
उत्तर प्रदेश गोपालक योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदक व्यक्ति के पास उत्तर प्रदेश का बोनाफाइड प्रमाण होना आवश्यक हैं।
इस योजना में आवेदन करने वाला नागरिक बेरोजगार होना चाहिए।
आवेदक व्यक्ति की वार्षिक आय 01 लाख से कम होनी चाहिए।
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