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Gorakhpur: गैंगस्टर डॉक्टर की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क, फर्जीवाड़ा कर हजारों स्टूडेंट्स के भविष्य से किया है खिलवाड़

Gorakhpur

इंडिया न्यूज, गोरखपुर (Uttar Pradesh) । गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर डॉक्टर अभिषेक यादव के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। बिना मान्यता के नर्सिंग कालेज में छात्रों का प्रवेश लेकर जालसाजी करने के आरोपित डॉ. अभिषेक यादव के राज नर्सिंग होम को शुक्रवार की सुबह पुलिस ने कुर्क कर लिया।

एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 1200 से अधिक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करके डा. अभिषेक व उसके साथियों ने अवैध संपत्ति अर्जित की है। कोतवाली थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना तिवारीपुर थानेदार कर रहे हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर आज राज नर्सिंग होम की कुर्की हुई है। जल्द ही शेष संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा।

15 से अधिक खातों के संचालन पर रोक

कोतवाली क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी निवासी डॉ. अभिषेक का तरंग चौराहा के पास राज नर्सिंग होम है। गैंगस्टर एक्ट में तीन दिन पहले जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने अपराध से अर्जित डॉ. अभिषेक यादव, उसकी पत्नी डॉ. मनीषा यादव और बहन पूनम यादव की करीब 100 करोड़ से अधिक की चल व अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। जिसमें तुर्रा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल कालेज, दुर्गा बाड़ी स्थित राज नर्सिंग होम, हास्पिटल व कालेज के आठ वाहन, चिलुआताल के नकहा में स्थित भूमि शामिल है। इसके अलावा अलग-अलग बैंकों में संस्था और तीनों के नाम से खुला 15 से अधिक खाता के संचालन पर भी डीएम ने रोक लगा दिया है। गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति कुर्क करने की जिले की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है।

बिना मान्यता 1200 से अधिक स्टूडेंट्स का लिया था एडमिशन

पिपराइच के तुर्रा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कालेज के संचालक डा. अभिषेक यादव ने कूटरचित दस्तावेज कर शासन से मान्यता मिलने की जानकारी देकर नर्सिंग कालेज में 1200 से अधिक छात्र-छात्राओं का प्रवेश ले लिया था। शिकायत पर शासन के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह ने आठ जनवरी 2022 को कोतवाली थाने में राज नर्सिंग कालेज के संचालक पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जालसाजी की जानकारी होने पर ठगी के शिकार छात्रों के स्वजन ने भी तहरीर दी थी।

कालेज पर ताला लगाने के साथ ही अधिकारियों ने आरोपितों के खिलाफ पिपराइच थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने डा. अभिषेक यादव उसकी पत्नी डा. मनीषा यादव, शाहपुर के बशारतपुर में रहने वाली बहन डा. पूनम यादव, साथी शक्तिनगर निवासी डा. सी प्रसाद उर्फ चौथी, बस्ती जिले के लालगंज,खोरिया निवासी शोभितानंद यादव, गुलरिहा थानाक्षेत्र के करमहा निवासी श्यामनरायण मौर्य व मोगलहा निवासी विशाल त्रिपाठी के विरुद्ध 16 सितंबर को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है।

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Bhola Nath Sharma

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