Gyanvapi Case
इंडिया न्यूज, वाराणसी (Uttar Pradesh)। वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृ़ंगार गौरी विवाद को लेकर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामला श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा के अधिकार को लेकर वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के खिलाफ है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 29 नवंबर को दी है। यह याचिका अंजुमन मसाजिद कमेटी की तरफ से दायर की गई है। जिस पर जस्टिस जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं।
इससे पहले मंगलवार को याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने बहस की थी। उन्होंने कहा था कि वाद कारण स्वयं में स्पष्ट नहीं है। काल्पनिक मंदिर में पूजा की इजाजत मांगी गई है। ऐसी मूर्ति की पूजा की मांग की गई है जो अदृश्य है। यदि यह मांग मान ली गई तो धार्मिक स्थल का स्वरूप बदल जाएगा। यह परोक्ष रूप से 1991 के प्लेसेस आप वर्शिप एक्ट के खिलाफ होगा।
दिल्ली की राखी सिंह ने दायर की थी याचिका
बता दें कि दिल्ली की राखी सिंह व कई अन्य महिलाओं ने जिला जज वाराणसी की कोर्ट में वाद दायर कर ज्ञानवापी परिसर के बाहरी हिस्से में स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना किए जाने की मांग की है।
जिला जज ने 12 सितंबर के आदेश से हिंदू पक्ष की महिलाओं द्वारा श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की मांग में दाखिल वाद के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करते हुए मुकदमे की सुनवाई करने का आदेश दिया है।
यह भी पढ़ें: ‘मुझे मनोज सिन्हा को हराने की मिल रही सजा’, सांसद अफजाल अंसारी भाजपा पर जमकर बरसे
ertertee
India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…
India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Lucknow Rape Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…