Gyanvapi case
इंडिया न्यूज यूपी/यूके, वाराणसी: ज्ञानवापी मामले पर फैसला आ गया है। जज ने हिन्दू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। किरण सिंह की और से दाखिल याचिका पर कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है। मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। 2 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी।
हिन्दू पक्ष की तरफ से ये हैं 4 मांग
1- तत्काल प्रभाव से भगवान आदि विश्वेश्वर शंभू विराजमान की नियमित पूजा प्रारंभ हो।
2- संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधितजाए।
3- संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को दिया जाए।
4- मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाया जाए।
हिंदू पक्ष की किरण सिंह की तरफ से एक मुकदमा वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रेक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में इसी साल से चल रहा है। इस केस की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ आपत्ति दर्ज की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने आर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई शुरू की और दोनों ही पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था।
India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…
India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Lucknow Rape Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Doctors Strike: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू…