इंडिया न्यूज, वाराणसी
Gyanvapi Case : आज से वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में शुरू होगी ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी केस की नियमित सुनवाई । 12 सितंबर को जिला जज की कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की आपत्तियों को खारिज करते हुए आदेश दिया था कि श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है। इसके साथ ही सुनवाई की अगली डेट 22 सितंबर फिक्स कर दी थी। (Gyanvapi Case)
जिला जज की कोर्ट के आदेश के खिलाफ मसाजिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल कर सकती है। मसाजिद कमेटी की रिवीजन पिटीशन के मद्देनजर हिंदू पक्ष की महिलाओं की ओर से हाईकोर्ट में कैविएट पिटीशन दाखिल की जा चुकी है। ताकि, अदालत कोई भी आदेश देने से पहले वादिनी महिलाओं का पक्ष जरूर सुने।
वादिनी महिलाओं के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी और सुभाष त्रिपाठी के अनुसार, आज सबसे पहले उन एप्लिकेशन पर सुनवाई होगी जिन्होंने श्रृंगार गौरी केस में पार्टी बनने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया है। ऐसी एप्लिकेशन की संख्या 20 से ज्यादा है। इन एप्लिकेशन पर सुनवाई के अलावा केस पॉइंट यानी वाद बिंदु भी तय किया जाएगा। संबंधित पक्षकार केस में अपनी जवाबदेही भी कोर्ट में दाखिल करेंगे। इसके अलावा ज्ञानवापी के तहखाने की कमीशन की कार्रवाई के लिए हमारी ओर से पहले ही एप्लिकेशन दी गई थी। उस पर भी सुनवाई होनी है।
(Gyanvapi Case)
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