India News (इंडिया न्यूज़),Gyanvapi Case: आज यानी 31 जनवरी को ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा-पाठ के अधिकार की मांग को लेकर जिला अदालत से फैसला आना है। इस मामले पर आज कोर्ट दोपहर के 2:30 तक फैसला सुना सकती है।
गौरतलब है कि मंगलवार को जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। बता दे की साल 1993 में तत्कालीन सरकार के आदेश पर यहां पूजा पाठ बंद कर दिया गया था।
वही इस जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में गठित ज्ञानवापी मस्जिद में सोमनाथ व्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ आरंभ करने संबंधित याचिका में अब बहस हो चुकी है। वहीं डिस्ट्रिक्ट जज के बिएटी 17 जनवरी के आदेश से जिलाधिकारी वाराणसी कस्टोडियन हो गए हैं। इस मुद्दे पर आजल फ़ैसला आ सकता है।
हालांकि इस पूरे मामले पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि व्यास तहखाना मस्जिद का पार्ट है, ऐसे में वहां पूजा-पाठ की अनुमति नहीं मिल सकती। जिसे लेकर हिंदू पक्ष ने ऐतराज जताया।
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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष ने SC में दायर की नई याचिका, दोनों पक्षों ने की ये मांग
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