India News(इंडिया न्यूज़),Gyanvapi Case: यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में वाराणसी जिला कोर्ट ने 31 जनवरी को परिसर के व्यास जी तहखाने में हिंदू समूदाय को पूजा पाठ करने की इजाजत दी थी। जिसके बाद से ही आदेश मिलने के बाद हिंदू पक्ष की ओर से 31 जनवरी की रात से ही व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू करने के आदेश दिए गए थे। जिसके बाद इस जिला अदालते के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की थी।
आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाने में जिला जज द्वारा पूजा अर्चना की अनुमती दिए जाने को चुनौती देने के मामला में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई सुबह 10 बजे फ्रेश केस के तौर पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में होगी। सुनवाई में सबसे पहले राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल कराया जाएगा। राज्य सरकार ये बताएगी कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किस तरह के इंतजाम किए गए।
इन सब के बाद मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और हिंदू पक्ष की तरफ से बहस की जाएगी। समुदाय विशेष ने ने वाराणसी जिला जज के 17 जनवरी और 31 जनवरी की आदेशों को चुनौती दी है। जिला जज वाराणसी ने 17 जनवरी के अपने आदेश में डीएम वाराणसी को रिसीवर अयुक्त किया है।
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