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Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति, 12 सितंबर को आएगा अंतिम फैसला

• LAST UPDATED : August 28, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद विवाद एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। इलहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सोमवार को करीब एक घंटे तक सुनवाई चली। मुस्लिम पक्ष ने तीन बार जजमेंट रिजर्व होने के बाद फिर से सुनवाई किए जाने के फैसले पर आपत्ति जताई मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि पिछले कई सालों में करीब 75 कार्य दिवसों पर इस मामले में सुनवाई हो चुकी है। ऐसे में अब इस मामले में फिर से सुनवाई नहीं की जा सकती। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि फैसला जल्दी आना चाहिए। हालांकि, हिंदू पक्ष ने दोबारा सुनवाई किए जाने पर के फैसले का विरोध नहीं किया।

12 सितंबर को आएगा फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट 12 सितंबर को यह तय करेगा कि इस मामले में आगे सुनवाई की जानी है या फैसला आना है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। इनमें से तीन याचिकाएं

  1. 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई हैं।

2. अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ हैं 1991 के मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंप जाने और वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी।

3. हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या नहीं।

एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से कर दिया था इनकार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने एएसआई के सर्वे करने पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था इससे किसी को नुकसान नहीं है। इसलिए यह सर्वे बंद नहीं किया जाएगा।

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