India News (इंडिया न्यूज़), Gyanvapi Case : ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा-पाठ के अधिकार को लेकर बुधवार को 2: 30 बजे फैसला आएगा। शैलेंद्र कुमार पाठक की तरफ से वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा-पाठ के अधिकार और व्यास जी के तहखाना मामले में वाद दाखिल किया गया था।
याचिका में वादी की मांग है कि वर्ष 1993 के पहले उन्हें पूजा पाठ का अधिकार था और अब भी वहां पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए।गौरतलब है कि जिला जज के आदेश पर व्यास जी का तहखाना डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया था।
17 जनवरी को जिला जज की अदालत में डीएम को व्यास जी के तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया गया। इसी क्रम में 24 जनवरी को डीएम के प्रतिनिधि के तौर पर एडीएम प्रोटोकॉल ने व्यास जी के बेसमेंट की डिलीवरी ली। बुधवार को दोपहर 2:30 बजे जिला जज की अदालत में फैसला आएगा।
वादी शैलेन्द्र कुमार पाठक की ओर से दायर मुकदमे में कहा गया है कि वर्ष 1993 से पहले की तरह उन्हें बेसमेंट में नियमित पूजा करने का अधिकार दिया जाये। बता दें कि अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है तो ये काफी अहम होगा। हाल ही में ASIकी सर्वे रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई थी, जिसमें दावा किया गया है कि यहां छठी सदी का एक भव्य मंदिर है। अब सबकी निगाहें वाराणसी कोर्ट के इस फैसले पर हैं जिसमें पूजा करने के अधिकार की मांग की गई है।
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