इंडिया न्यूज,Prayagraj: Gyanvapi Masjid controversy: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के कुछ मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। उस पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद तथा श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में जमीन पर विवाद मामले में अब अगली सुनवाई 20 मई को होगी। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के छह मामलों की सुनवाई चल रही है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी के 1991 के ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी दलील रखी। इस दौरान हिंदू पक्ष ने सर्वे के दौरान बड़े आकार के शिवलिंग के मिलने का दावा किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में की जा रही है।
ज्ञानवापी प्रांगण में नये मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने को लेकर लंबित याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई दोपहर दो बजे के बाद शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही जज को जानकारी दी गई कि बनारस में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है संबंधित क्षेत्र को सील कर दिया गया है।
मुस्लिम पक्ष की दलील है कि 1991 के सेंट्रल रिलिजियस वरशिप एक्ट के तहत अयोध्या को छोड़कर किसी अन्य धार्मिक स्थल को लेकर वाद दाखिल नहीं किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत देश की आजादी के समय 15 अगस्त 1947 में धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है वही स्थिति बरकरार रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक विवाद से जुड़ी तीन-तीन याचिकाएं दाखिल की हैं।
इन छह याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई की जा रही है। इनमें से चार याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में एक विवाद जुड़ी तीन-तीन याचिकाएं दाखिल की गई है। इस पूरे प्रकरण पर हाई कोर्ट में छह याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।
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