होम / Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी मामले में पुलिस पक्ष को बडा झटका, एएसआई की अर्जी अदालत ने की मंजूर….

Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी मामले में पुलिस पक्ष को बडा झटका, एएसआई की अर्जी अदालत ने की मंजूर….

• LAST UPDATED : September 8, 2023

India News (India News, Gyanvapi Survey: वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के पक्ष में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने एएसआई की अर्जी को मंजूरी दे दी है, विवादित हिस्से को छोड़ कर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे को मंजूरी मिल गई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। विष्णु शंकर जैन का कहना है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वजू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जिला जज को 4 अगस्त को देगा।

56 दिन आगे बढ़ाने की मांगी अनुमति 

जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी सर्वे व उसकी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सितंबर की तारिख तय की गई थी,  लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दो सितंबर को ASI ने अदालत से ज्ञानवापी सर्वे को 56 दिन आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी। 5 तारीख सोमवार के दिन अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने दाखिल आपत्ति में कहा कि मलबा हटाने और एक जगह इकट्ठा करने से मस्जिद के गिरने का खतरा है। उस दिन वकीलों की हड़ताल होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी।

क्या है विवाद

ज्ञानवापी मामले को लेकर हिन्दू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम भी किए जाएं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर चल रहा मामला यह है कि हिन्दू पक्ष की मांग है कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और मुस्लिमों का प्रवेश ज्ञानवापी में बैन किया जाए। इसके साथ ही हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के गुंबद को भी ध्वस्त किया जाए।

 

Also Read: India News UP Education conclave : शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव में…

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox