इंडिया न्यूज, वाराणसी (Gyanvapi News)। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की जानकारी के बाद भी वजू कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने के संबंध में मुकदमा दर्ज करने की मांग के मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोत्तमा नागेश वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। इसकी पोषणीयता (सुनने योग्य है या नहीं) पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश के लिए मंगलवार की तिथि तय की है। वादी राजा आनंद ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव व ज्ञानप्रकाश सिंह ने वाद दायर कर सीआरपीसी 156-3 के तहत अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन, प्रबंध समिति समेत एक हजार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है।
आरोप लगाया गया है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग होने की जानकारी के बाद हाथ पैर धोने, वजू करने से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वादी पक्ष ने अदालत में बताया कि इस मामले में पुलिस के अधिकारियों से शिकायत की गई, मगर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश के लिए मंगलवार की तिथि तय की है। वादी राजा आनंद ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव व ज्ञानप्रकाश सिंह ने वाद दायर कर सीआरपीसी 156-3 के तहत अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन, प्रबंध समिति समेत एक हजार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है।
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