इंडिया न्यूज,प्रयागराज :
सीतापुर जिला कारागार में बंद आजम खां को जेल से अभी रिहाई नहीं मिल सकी है। बुधवार को जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि चीफ जस्टिस के आदेश पर आज दो मई के केस सुने गए जबकि चार मई को लगे केस की सुनवाई पांच मई को होनी है। यूपी सरकार ने इस प्रकरण में हलफनामा दाखिल कर दिया है। अब याचिका पर गुरुवार दोपहर बाद सुनवाई होगी और तब अदालत का निर्णय आएगा।
रामपुर से सांसद रहे और अबकी विधायक निर्वाचित आजम खां के खिलाफ विभिन्न आरोपों में 72 मुकदमे हैं। इनमें 71 मुकदमों में आजम को अदालतों से जमानत मिल चुकी है। एक मुकदमा शत्रु संपत्ति का है जिसमें जमानत के लिए आजम की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
यह मुकदमा तीन साल पहले 2019 में रामपुर जनपद के अजीमनगर थाने में लिखा गया था जिसमें पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट दायर की है। इस मुकदमे में आरोप है कि आजम ने शत्रु संपत्ति को अवैध रूप से कब्जे में लेकर जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया। हाई कोर्ट में इस पर पिछले वर्ष दिसंबर में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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