इंडिया न्यूज,प्रयागराज :
सीतापुर जिला कारागार में बंद आजम खां को जेल से अभी रिहाई नहीं मिल सकी है। बुधवार को जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि चीफ जस्टिस के आदेश पर आज दो मई के केस सुने गए जबकि चार मई को लगे केस की सुनवाई पांच मई को होनी है। यूपी सरकार ने इस प्रकरण में हलफनामा दाखिल कर दिया है। अब याचिका पर गुरुवार दोपहर बाद सुनवाई होगी और तब अदालत का निर्णय आएगा।
रामपुर से सांसद रहे और अबकी विधायक निर्वाचित आजम खां के खिलाफ विभिन्न आरोपों में 72 मुकदमे हैं। इनमें 71 मुकदमों में आजम को अदालतों से जमानत मिल चुकी है। एक मुकदमा शत्रु संपत्ति का है जिसमें जमानत के लिए आजम की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
यह मुकदमा तीन साल पहले 2019 में रामपुर जनपद के अजीमनगर थाने में लिखा गया था जिसमें पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट दायर की है। इस मुकदमे में आरोप है कि आजम ने शत्रु संपत्ति को अवैध रूप से कब्जे में लेकर जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया। हाई कोर्ट में इस पर पिछले वर्ष दिसंबर में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह भी पढ़ेंः कोरोना के मरीजों की संख्या फिर बढ़ी, 20 हजार के करीब हुए सक्रिय मामले
ertertee
India News UP (इंडिया न्यूज़), CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा…
India News UP (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक चौंकाने…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Lucknow Rape Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 99…
India News UP (इंडिया न्यूज़), Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का…