इंडिया न्यूज़, वाराणसी:
Husband Imprisoned in Dowry Murder Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दहेज हत्या के एक मामले में मंगलवार को पति समेत 4 आरोपियों को दोषी करार करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज प्रमोद कुमार गिरी ने पति श्रीकांत केशरी, ससुर सदाबृज केशरी और सास मुन्नी केशरी को 10-10 वर्ष की सजा और दोषी ननद शिवकुमारी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने सभी दोषियों पर 21-21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
एडीजीसी मनीष राय ने अधिक जानकारी देते हुए बताया है कि रामनगर थाना अंतर्गत कुतलुपुर में कमलेश केशरी रहते हैं। उनकी बेटी चंदा की शादी वर्ष 24 नवंबर, 2016 को रोहनिया क्षेत्र के जमुनी गांव निवासी सदाबृज केशरी के बेटे श्रीकांत से शादी हुई थी। मायके वालों ने शादी के दौरान अपनी सामर्थ्य के अनुसार भरपूर खर्च किया था। इसके बावजूद 3 लाख रुपए की मांग लेकर चंदा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।
इसके बाद वर्ष 3 जून, 2018 को आरोपियों ने दुपट्टे से गला कसकर चंदा की हत्या कर दी गयी थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को मामले में दोषी पाया और सजा पति श्रीकांत केशरी, ससुर सदाबृज केशरी और सास मुन्नी केशरी को 10-10 वर्ष की सजा और दोषी ननद शिवकुमारी को 7 साल की सजा सुनाई गई।
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