India News (इंडिया न्यूज), Inside Story: मुख्तार अंसारी का नाम उस वक्त काफी होता था जब वो मई में रहते हुए गैंगेस्टर की भूमिका निभाता था। आज मुख्तार अंसारी के एक मामले में सजा का ऐलान होने जा रहा है। पहली बार मुख्तार पर 307 के मामले में सजा का ऐलान होगा। दरअसल मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है। वहीं सजा का एलान गाजीपुर की एमपीएमएलए की कोर्ट में किया जाना है। आईए आपको बताते हैं कि वो कौन से मामले हैं जिनमे सजा का ऐलान होगा।
मुख्तार के उपर कई मामलों मे केस दर्ज है। दरअसल 2009 में मुहम्मदाबाद थाना में वीर हसन द्वारा 307 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे बल्कि विवेचना के दौरान 120 B में उनका नाम जोड़ा गया था। मामले में मुख्य अभियुक्त सोनू यादव था। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी और इस केस में बरी हो चुके है। बताया जाता है कि एक और मामला हत्या का था जिसमें करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर में कपिलदेव सिंह की हत्या 2010 में हुई थी। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में थे पर उनपर फर्जी तरीके से 120 B के तहत इसमें भी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में भी कोर्ट द्वारा बरी हो चुके है।
उल्लेखनीय है कि 302 के मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं और 307 के मामले में भी मुख्य अभियुक्त सोनू यादव बरी हो चुका है। इन दोनों मामले को जोड़ कर गैंग चार्ट बनाया गया था। जिसमे बहस पूरी हो चुकी है। 19 अप्रैल को शासकीय अधिवक्ता द्वारा बहस पूरी होने के बाद लिखित बहस दाखिल करने के लिये दो सप्ताह का समय की मांग की अपील की है ।
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