Agra News : थाने-चौकियों में कबाड़ हो रहे वाहनों का किया जाएगा निस्तारण, नए कानून बनने से पुलिस को मिलेगी बड़ी राहत

India News (इंडिया न्यूज), Agra News : थाने-चौकियों से वाहनों के कबाड़ हटाने का इलाज किया जा रहा है। मात्र वीडियो के रूप में वाहनों का सबूत बनाकर रखने के बाद उन्हें नष्ट किया जा सकेगा। लोकसभा में इस तरह का प्राविधान पेश किया गया है। इसके कानून बनते ही पुलिस का सिरदर्द खत्म हो जाएगा।

आगरा में 10 हजार से अधिक कबाड़ वाहनों का निस्तारण किया जा सकेगा। अभी तक मुकदमों से संबंधित वाहन मुकदमों के निस्तारण न होने तक पुलिस के पास रखे रहते हैं। मुकदमों के निस्तारण में सालों लग जाते हैं। थाने-चौकियों में रखे-रखे वाहन कबाड़ हो जाते हैं। जब उनके निस्तारण का समय आता है तो वे कौड़ियों के भाव जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वाहनों के निस्तारण के संबंध में पहले आदेश नहीं हुए हैं, मगर वे व्यावहारिक नहीं थे। इसलिए अमल में नहीं लाए जा सके।

डिजिटलाइजेशन पर जोर है, अंग्रेजों के समय बने कानून में संशोधन जरूरी था

रिटायर सीओ बीएस त्यागी ने बताया कि नए विधेयक जब पेश किए जा रहे थे, तो उन्होंने गृहमंत्री के भाषण को गौर से सुना। इनके लागू होने पर पुलिस की कई जटिल समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। वाहन सुरक्षित नहीं रखे जाएंगे। उनके फोटो और वीडियो से काम चलेगा। डिजिटलाइजेशन पर जोर है। सजा पर नहीं, न्याय पर जोर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशियों की शुरुआत हो चुकी है। इसे नियमित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के समय बने कानून में संशोधन जरूरी था। लंबे समय से इसकी मांग थी। हर बदलाव से शुरू में दिक्कत भी सामने आती हैं। इसमें भी आएंगी। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। समय पर माल का निस्तारण नहीं होने से पुलिस के सामने कई जटिल समस्याएं आती हैं। मालखाने का चार्ज देने में महीनों लग जाते हैं।

नए विधेयकों के कानून बनने से पुलिस को भी बड़ी राहत मिलेगी

बता दें कि गृह मंत्री शाह ने लोकसभा में तीन नए विधेयक पेश किए हैं। इनके दोनों सदनों में पास होने के बाद और राष्ट्रपति की मुहर लगते ही कानून बनते ही आपराधिक दंड संहिता में आमूलचूल बदलाव होंगे। इस बात का जिक्र किया गया कि थाने में कबाड़ हो रहे वाहनों का किस तरह निस्तारण किया जाएगा। वर्तमान में थाने-चौकी मुकदमों से संबंधित वाहनों से अटे पड़े हैं। उन्हें रखने की जगह तक कम पड़ती है। सड़कों पर पुलिस का अतिक्रमण है। नए विधेयकों के कानून बनने से पुलिस को भी बड़ी राहत मिलेगी।

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Indianews UP Team

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