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Kanpur: दहेज हत्या के 3 आरोपियों को 10 साल के कारावास की सजा, पीड़िता ने आग लगाकर की थी आत्महत्या 

• LAST UPDATED : December 20, 2022

Kanpur

इंडिया न्यूज, कानपुर (Uttar Pradesh)। अपर सत्र न्यायाधीश कानपुर नगर सुरेंद्र पाल सिंह ने दहेज हत्या के मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। दहेज़ हत्या के मामले के आरोपी एक व्यक्ति और उसके माता-पिता को 10-10 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान रिंकू वर्मा, बेबी वर्मा और सुरेश कुमार वर्मा के रूप में हुई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता सरस्वती देवी को 30,000 रुपये दिए जाएं।

आग लगाकर की थी आत्महत्या 
एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू के मुताबिक, मृतका रेनू की शादी 14 जून 2012 को रिंकू वर्मा के साथ हुई थी। शादी के समय दिए गए गिफ्ट और दहेज से संतुष्ट न होने वाली रेनू के ससुराल वाले एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग करते थे। शादी के पांच साल के दौरान रेणु के पति और ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और बाद में अगस्त 2012 में उसे उसकी मां के घर छोड़ दिया। रिंकू वर्मा 16 जून 2013 को अपने ससुराल आया था और फिर से एक लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग की थी। उसने उनसे कहा कि जब तक वे उसकी मांग पूरी नहीं करते, तब तक वह अपनी पत्नी रेणु को अपने घर नहीं ले जाएगा। मानसिक पीड़ा झेल रही रेनू ने अपने ऊपर केरोसिन तेल डालकर खुद को आग लगा ली थी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां 16 जून 2013 को उसने दम तोड़ दिया।

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