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Kanpur: सपा विधायक को एक साल की कैद, मगर विधायकी रहेगी बरकरार, जानिए क्यों?

Kanpur

इंडिया न्यूज, कानपुर (Uttar Pradesh) । आजम खान के बाद समाजवादी पार्टी के एक और विधायक को कोर्ट से सजा हो गई है। मामला कानपुर से जुड़ा है। यहां से सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी को एमपी एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें चार धाराओं में दोषी पाया है। विधायक ने कुल 8600 रुपए का बेल बॉन्ड कोर्ट में जमा किया है। ऐसे में वह जल्द जमानत पर रिहा हो जाएंगे। चूंकि सजा दो साल से कम है, इसलिए उनकी विधायकी बराकरार रहेगी।

वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ की थी मारपीट
दरअसल, ये पूरा मामला 2011 का है। उस साल दो अक्टूबर को सरकारी कार्य में बाधा, बलवा, मारपीट और एससीएसटी के तहत सपा विधायक अमिताभ बाजपेई पर मुकदमा दर्ज हुआ था। वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल ने मंधना में जीटी रोड के पास वाहनों की जांच के दौरान पिकअप रोका तो चालक ने किसी को फोन किया। आरोप है कि सपा विधायक अमिताभ बाजपेई समेत 40-50 लोग चार पांच गाड़ियों से आ वहां पहुंचे और टीम को घेर लिया। सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट करने, बलवा और एससीएसटी के तहत बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

इसी मामले की आज दोपहर को MP/MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। जिस पर जज ने शाम को फैसला सुनाया। इससे पहले एमपी/एमएलए कोर्ट में बहस पूरी हुई थी। बुधवार को कोर्ट को फैसला सुनाना था, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की थी।

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Bhola Nath Sharma

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