Kanpur
इंडिया न्यूज़, कानपुर (Uttar Pradesh)। उत्तर प्रदेश का बिकरू कांड तो आपको याद ही होगा। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के दो रिश्तेदारों को कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने अभियुक्तों पर पांच-पांच हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। विकास दुबे के भाई दीपू दुबे और बहनोई दिनेश तिवारी के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट ने प्रधानाचार्य सिद्धेश्वर पांडेय की हत्या के मामले में यह कार्रवाई की है।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि साल 2000 में शिवली कस्बा के ताराचंद्र इंटर कालेज के प्रधानाचार्य सिद्धेश्वर पांडेय की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने विकास दुबे, अविनाश, दीपू दुबे और बहनोई दिनेश तिवारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला और न्यायालय पंचम बाकर शमीम रिजवी की गैंगस्टर कोर्ट में विचाराधीन थी। विकास दुबे और अविनाश दुबे की मौत के बाद कागज़ात से उनके नाम हटा दिए गए थे। बता दें कि सुनवाई के दौरान अभियुक्त दिनेश तिवारी मौजूद रहा। वहीं लखनऊ जेल में बंद दीपू दुबे की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।
भाई से कम नहीं था दीपू दुबे का खौफ
गैंगस्टर मामले में सजा पाने वाले विकास दुबे के भाई दीपू दुबे भी छटा हुआ बदमाश था। दीपू दुबे भी दबंगई में भाई से कोई कम नहीं था। जब तक विकास दुबे जिंदा था, पूरे क्षेत्र में दीपू दुबे की दहशत रहती थी। कोई भी उससे आंख उठाकर बात तक नहीं करता था। दीपू दुबे का खौफ क्षेत्र में इतना था कि पुलिस भी उसे सलामी ठोकती थी।
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