India News UP (इंडिया न्यूज़), Kanwar Yatra 2024: यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर काफी बयानबाजी चली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नेमप्लेट पर आखिरी फैसला सुनाते हुए या आदेश दिया कि किसी भी दुकान के बोर्ड पर मलिक का नाम लिखा होना जरूरी नहीं होगा केवल खाने पीने की चीजों की जानकारी लिखी होगी। इस संबंध में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था, जिस पर आप यूपी सरकार का जवाब दाखिल किया गया है। बता दें कि हर साल कावड़ यात्रा में करीबन 4.07 करोड़ से अधिक कांवड़िए सम्मिलित होते हैं।
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जिसमें कहा गया है कि आदेश यह था कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक किया जाना चाहिए। सरकार ने यह भी बताया कि सारे दुकानों और ढाबों पर नाम लिखने की बात को लेकर कई सारे कावड़ियों की तरफ से शिकायत जारी हुई थी। जिसमें एक्शन लेते हुए पुलिसकर्मियों ने कावड़ियों को निश्चिंत करना और कानूनी व्यवस्था का पालन करने का निर्देश जारी किया था। दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों के कारोबार पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है सिवाए मांसाहारी पदार्थों को छोड़कर।
बता दें कि सरकार ने अपनी तरफ से दलील रखी है की दुकान पर नाम लिखे होने से कावड़ियों के बीच किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं होगा। यह फैसला कावंडियों के हित के लिए एक उपाय है, ना की किसी भेदभाव के लिए बढ़ावा। यूपी सरकार ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि दुकान पर मालिकों के नाम लिखे होने का आदेश सभी दुकानदारों और ढाबों पर लागू होता है, यह किसी एक धर्म के लिए नहीं बनाया गया है।
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