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Kidnapping case: युवक के अपहरण की दोषी महिला की जमानत हुई खारिज, 6 लाख की मांगी थी फिरौती

• LAST UPDATED : December 2, 2022

Kidnapping case

इंडिया न्यूज़, देहरादून(Uttarakhand)। मई में पुलिस के पास अपहरण का एक मामला आया था जिसमें एक महिला ने युवक को हनी ट्रैपिंग में फंसाकर उसका अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद महिला ने युवक के पिता से 6 लाख की फिरौती भी मांगी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से महिला जेल में कैद है। आरोपी महिला की जमानत याचिका को भी कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।

जमानत हुई ख़ारिज
आरोपी महिला के वकील ने महिला की जमात के लिए एडीजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। एडीजे कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष को सुनने के बाद महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

बहाने से बुला कर किया था अपहरण
लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूवेश्वर ठकराल के मुताबिक़ अपहरण की दोषी महिला का नाम आरजू उर्फ़ मुस्कान है। आरोपी महिला बुढ़ाना की रहने वाली है। मुस्कान ने सरफराज नाम के गढ़ी संघीपुर, लक्सर निवासी युवक को पहले हनी ट्रैप में फंसाया था। फिर 27 मई 2022 को महिला ने सफराज को फोन कर के रुड़की बुलाया और उसका फरान कर लिया था। अपहरण के बाद महिला ने युवक के पिता से 6 लाख की फिरौती मकंगी थी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद सरफराज को पानीपत, हरियाणा से बरामद कर लिया गे था और आरोपी महिला की गिरफ्तारी कर ली गयी थी। साथ ही इस मामले से जुड़े उस्मान और नरेश निवासी को भी हिरासत में ले लिया गया था।

 

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