India News(इंडिया न्यूज़),Krishna Janmabhoomi Case: यूपी के मथुरा में चल रहे श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में एक नया मोड़ आया है। मामले में एक अदालत में नयी अर्जी दाखिल की गई है और कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर जिस वर्तमान गर्भगृह को भगवान की जन्मस्थली बताया जा रहा है, असल में वह मूल गर्भगृह नहीं।
दाखिल की गई अर्जी में कहा गया है कि प्राचीन केशवदेव मंदिर में बने गर्भगृह को तो मुगल शासक औरंगजे़ब ने साल 1669-70 में तुड़वाकर उस स्थान पर ईदगाह का बनवाया था। इसलिए वहां नोटिस बोर्ड लगाकर भकतों को ये बताया जाए कि वह स्थान वास्तविक गर्भगृह नहीं है।
सिविल जज अनुपमा सिंह की अदालत में वकीव पी वी रघुनन्दन द्वारा दाखिल अर्जी में ये अनुरोध किया गया है कि ये ज्ञात है कि वर्तमान गर्भगृह वास्तविक तौर पर भगवान श्रीकृष्ण का असली गर्भगृह नहीं है। इसमें कहा गया है कि भगवान के असली गर्भगृह वाले मंदिर के मुख्य भाग को तो औरंगजे़ब द्वारा ध्वस्त कराकर उसके स्थान पर शाही ईदगाह का बनवाया गया था।
अर्जी में ये कहा गया कि इसलिए अब वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगाकर वहां आने वाले श्रद्धालुओं को ये सच्चाई बताई जाए कि वे वास्तविक गर्भगृह नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील पंकज जोशी ने मीडाया को बताया कि इस पूरे मामले में अदालत से श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी व सचिव, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, निदेशक, उप्र सरकार के धार्मिक मामलों के सचिव, यूपी सरकार अन्य पक्ष बताते हुए नोटिस बोर्ड लगवाने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है।
ALSO READ:
Ayodhya Ram Mandir: रामलला के दर्शन के लिए जुटा भक्तों का सैलाब, भारी भीड़ के बीच पुलिस की ये अपील