Lakhimpur Kheri
इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी (Uttar Pradesh)। लखीमपुर खीरी में एक ट्रांसजेंडर टीचर को स्कूल से उसकी पहचान के कारण निकाल दिया गया। इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने संज्ञान लिया है। “आयोग मीडिया रिपोर्टों के सामने आया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक निजी स्कूल से एक ट्रांसवुमन शिक्षिका को उसकी पहचान के कारण निष्कासित कर दिया गया था”। इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अयोग ने जिला प्रशासन को 7 के भीतर जांच कराए जाने की बात कही है।
फिलहाल टीचर के आरोपों को कॉलेज प्रशासन ने नकार दिया है। आयोग ने कहा कि विशेष रूप से, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने और उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की और अगर आरोपों की पुष्टि होती है, तो स्कूल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
प्रेस बयान में आगे कहा गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पत्र की एक प्रति जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को संज्ञान और कार्रवाई के लिए भी भेजी गई है। NCW ने जिला प्रशासन को कार्रवाई करने और आयोग को सूचित करने के लिए 7 दिनों की समय सीमा आवंटित की है।
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