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Lakhimpur Kheri Violence Accused Ashish Released: लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा, 128 बाद आया बाहर

Lakhimpur Kheri Violence Accused Ashish Released

इंडिया न्यूज़, लखीमपुर:
Lakhimpur Kheri Violence Accused Ashish Released: लखीमपुर हिंसा (Lakhimpur Violence) मामले में हुई 4 किसानों की मौत के मामले में जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को मंगलवार को जेल से रिहाई मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को अपने संशोधित आदेश में आशीष मिश्रा को अक्टूबर 2021 की घटना के सिलसिले में जमानत दे दी थी।

हाईकोर्ट से जमानत के बाद जिला जज की अदालत से उसकी रिहाई का आदेश मंगलवार सुबह जेल पहुंचा। इसके बाद कागजी कार्यवाही पूरी कर आशीष को रिहा कर दिया गया। आशीष 128 दिन बाद जेल से बाहर आया है। गुरुवार को आशीष को जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानती आदेश में 2 धाराएं छूट गई थीं, जिसे जुड़वाने के लिए शुक्रवार को आशीष मिश्र के वकील हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचे थे।

जमानती आदेश में छूटीं दो धाराएं

आवेदन में कहा गया था कि ‘यह केवल टाइपोग्राफिक त्रुटि है, जबकि अदालत ने पहले से ही इन धाराओं के तहत जमानत पर विचार किया है और इस तरह, आदेश में इन धाराओं को जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।” न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने सुधार आवेदन पर सोमवार को आदेश पारित कर दिया था। गुरुवार को पारित हुए जमानत आदेश में धारा 147, 148, 149, 307, 326, 427 के साथ आईपीसी की धारा 34, शस्त्र अधिनियम की धारा 30 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 का उल्लेख किया गया, लेकिन धारा 302 और धारा 120 (बी) छूट गयी थी।

पीछे के दरवाजे से निकला गया

आशीष को मुख्य गेट की जगह पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया। इसके पीछे सुरक्षा को कारण बताया गया। इस दौरान मीडिया ने उनसे बात भी करने की कोशिश की लेकिन वह कार में बैठकर निकल गए।

आठ लोगों की हुई थी मौत

आपको बताते चलें कि, 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। जिसमें आशीष मिश्र उर्फ मोनू समेत 14 आरोपियों के खिलाफ एसआईटी आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। इसकी सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही है। इस मामले आशीष मिश्र 10 अक्तूबर से जिला जेल में बंद हैं।

5 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल

मामले में कार्रवाई करते हुए SIT के सामने आशीष मिश्र 9 अक्तूबर की सुबह बयान देने के लिये पंहुचा था। करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद SIT ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया था। रात में ही उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। एसआईटी ने गहन छानबीन के बाद 3 जनवरी को आशीष समेत 14 आरोपियों के खिलाफ करीब 5 हजार पन्नो की चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल की थी।

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Vaibhav Shukla

Sub-Editor @ India News, Everything seems impossible until it's done.

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