होम / Lakhimpur: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं

Lakhimpur: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं

• LAST UPDATED : December 12, 2022

Lakhimpur

इंडिया न्यूज, लखीमपुर (Uttar Pradesh): लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आशीष मिश्रा को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अब इस मामले में 11 जनवरी सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द किया
मुकुल रोहतगी ने कहा कि आशीष मिश्रा की आरोपमुक्त करने की अर्जी निचली अदालत ने खारिज कर दी है। उन पर आरोप तय कर दिए गए हैं। वो घटना के समय कार में नहीं था। फिर भी एक साल से ज्यादा जेल में है। पहले हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर फिर से मामले को हाईकोर्ट भेज दिया था। इलाहाबाद हाइकोर्ट से जमानत रद्द होने के फैसले को आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

एडीजे कोर्ट ने अभियुक्तों पर किया आरोप तय
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कि पहले इस मामले में निचली अदालत मे आरोप तय हो जाने दिया जाए। उसके बाद जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। 6 दिसंबर को लखीमपुर की एडीजे कोर्ट ने आशीष समेत सभी 14 अभियुक्तों पर आरोप तय कर दिए हैं। यूपी के लखीमपुर जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2021 को हिंसा हुई थी। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के इशारे पर थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया गया था।

यह भी पढ़ें: मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने ली शपथ, साथ में पति अखिलेश यादव भी रहे, दोनों ने साथ में खिंचाई फोटो

Connect Us Facebook | Twitter

 

 

 

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox