Lakhimpur Violence
इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी (Uttar Pradesh) । लखीमपुर खीरी हिंसा में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू समेत 14 लोगों के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय हो गए। एडीजे प्रथम की अदालत ने कहा कि आशीष पर आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार पाए गए हैं। आशीष समेत आरोपियों को हत्या, हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में आरोपी बनाया गया है। आशीष, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा के बेटे हैं।
आरोपियों पर लगी ये धाराएं
आशीष मिश्रा को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 326,302, 302, 120 बी, 427 और धारा 177 के तहत आरोपी बनाया गया है। वहीं, आरोपी सुमित जायसवाल के खिलाफ धारा 3/25, अंकितदास, लतीफ उर्फ काले, सत्यम पर धारा 30 और नन्दन सिंह विष्ट पर धारा 5/27 का भी आरोप तय हुआ है। अब अगली डेट 16 दिसंबर तय हुई है। उसी दिन मुकदमा चलेगा।
एक दिन पहले कोर्ट ने खारिज कर दी थी डिस्चार्ज एप्लीकेशन
सोमवार को लखीमपुर की अदालत ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। बता दें कि लखीमपुर हिंसा के दौरान 4 किसानों की जीप से कुचलने के बाद मौत हो गई थी। कुल 8 लोग मारे गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोप तय करने का दिया था निर्देश
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की खंडपीठ को सूचित किया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि पहले ही चार्जशीट जमा कर दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने अभी तक चार्ज फ्रेमिंग के संबंध में उचित आदेश पारित नहीं किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से आरोप तय करने के लिए मामले को निर्धारित करने के लिए कहा था।
ये है लखीमपुर हिंसा
दरअसल, लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को कई किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। आरोप है कि आशीष मिश्रा के काफिले ने चार प्रदर्शनकारी किसानों को कुचल दिया। इससे गुस्साए किसानों ने एक पत्रकार और तीन और लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
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