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18 जुलाई 2009 को शांति देवी के घर में घुसकर किशोरी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने की रंजिश में मारपीट की गई थी। मारपीट की रिपोर्ट लिखाने वह परिवार के लोगों के साथ थाने जा रही थी। रास्ते में दिलावरपुर गांव के सामने गांव के ही रावेंद्र सिंह (अधिवक्ता), हरीराम, रामदयाल, धर्मेंद्र उर्फ पप्पू, राजीव उर्फ राजू, रामू उर्फ रामेंद्र, सलीम उर्फ गब्बर ने घेर लिया था। लाठी, डंडों व फरसा से हमला करने के साथ तमंचे से गोली चलाई। गोली लगने से शांति देवी के परिवारिक गंगाचरण की मौत हो गई थी। शांति देवी, उसके पति समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
शांति देवी के पारिवारिक सदस्य देवीचरन ने रावेंद्र समेत सात लोगों पर हत्या और हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी सुनवाई जिला जज अनिल कुमार झा की कोर्ट में चल रही थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजू पोरवाल ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी तीन सगे भाई धर्मेंद्र, रामेंद्र, राजीव, उनके पिता रामदयाल, हरीराम, उसके बेटे रावेंद्र (अधिवक्ता), सलीम उर्फ गब्बर को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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