India News (इंडिया न्यूज़),Loan Compounding Penalty: नए साल का सभी बेसब्री से इंजतार कर रहे है। इसी बीच नए साल को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन लेने वाले ग्राहकों को तोहफा देने का फैसला किया है। दरअसल रिजर्व बैंक ने उन सभी वित्तीय संस्थानों पर लगाम लगाने का फैसला लिया। जो ग्राहकों से मनमानी तरीके से चार्ज वसूलते हैं। इस तोहफे का लाभ ग्राहक नए साल से उठा सकते थे। लेकिन अब इसके लिए ग्राहकों को थोड़ा इंतजार करना होगा।
अक्सर बैंक से लोन लेने वाले ग्राहक लोन चुकाने के लिए किस्त बनवा लेते है। मगर कभी कभी लोन की किस्त भी न चुकाने के कारण उनकी किस्त डिफोल्ट हो जाती है। जिसके कारण बैंक द्वारा उनसे ज्यादा चार्ज वसूला जाता है। लेकिन अब ग्राहकों को डिफोल्ट से राहत मिलेगी। न हीं बैंक मनमानी तरिके से चार्ज वसूल सकेंगे।
दरअसल रिजर्व बैंक ने उन सभी बैंकों पर लगाम लगाने के लिए रास्ता निकाला है जो ग्राहकों से मनमानी तरिके से चार्ज वसूलते है। बताताे चले कि लोन की किस्त न चुकाने पर ग्राहकों पर जो डिफोल्ट लगाया जाता था। उसे बंद कर दिया जाएगा। डिफॉल्ट होने पर बैंक की तरफ से कोई भी पीनल इंटेरेस्ट यानी दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा। न ही ग्राहकों से पीनल इंटेरेस्ट यानी दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा। जिससे ग्राहकों को फायदा होगा। यानी ग्राहकों को अब दंड पर चक्रवृद्धि का भुगतान नहीं देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक के इस नियम के लागू होने के बाद कोई भी बैंक मासूम ग्राहकों से मनमानी तरिके से चार्ज नहीं वसूल कर सकेंगे । बैंकों में यह नियम जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
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