Love Jihad News: यूपी में लव जिहाद को लेकर अब योगी आदित्यनाथ सरकार और सख्त हो चुकी है। प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा में प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को पेश कर दिया है। जिसके तहत अब लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा होगी। इसके साथ ही प्रदेश की योगी सरकार ने अपराधों की सजा को दोगुनी कर दिया है।
यूपी में मंगलवार (30 जुलाई) को इससे जुड़े विधेयक पारित हो सकते हैं। लव जिहाद के तहत नए अपराधों को भी शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग कानून के तहत अपराधों के समूह में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2020 में पहली बार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया था।
अब इस कानून को और सख्त बनाने के लिए इसे सोमवार (29 जुलाई) को विधानसभा में पेश किया गया। अभी तक इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा का प्रावधान था। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शादी करने के लिए धर्म बदलता है तो इसे अमान्य माना जाएगा। इसके साथ ही इस मामले में अगर धोखे से या फर्जी बयानों से धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा।
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अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। सोमवार (29 जुलाई) को उत्तर प्रदेश विधानसभा के वाद-विवाद सत्र का पहला दिन था। सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे।
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