Lucknow
इंडिया न्यूज यूपी/यूके, लखनऊ: सिंगल यूज पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बाद नगर निगम ने अब 200 एमएल वाली पानी की बोतलें पर बैन लगाया है। हलांकि नगर निगम की लाख कोशिशों के बाद भी सिंगल यूज पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाया जा सका। नगर आयुक्त ने गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, शादीघरों, टेंट हाउस और खान-पान की सभी सेवाप्रदाता इकाइयों को इनका इस्तेमाल नहीं करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। हालांकि, इसकी खरीद-बिक्री रोकने को लेकर नगर निगम ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है।
नगर आयुक्त ने जारी की नोटिस
नगर आयुक्त की ओर से तीन नवंबर को प्रकाशित की गई सार्वजनिक नोटिस में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 12 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया है कि निकाय में पंजीकृत बैंक्वेट हॉल, टेंट हाउस, शादीघर, टेंट हाउस और खान-पान सेवा प्रदाता सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
उन्हें स्वच्छ भारत मिशन की दिशा निर्देशिका-2023 में तय किए गए 3-आर यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के मानकों का पालन करना होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का कतई इस्तेमाल न हो, इसे उन्हें सुनिश्चित करना होगा। कूड़े का निस्तारण भी आयोजन स्थल पर ही करना होगा। शहर में करीब 500 बैंक्वेट हॉल-शादीघर हैं।
नियम का पालन न करने पर होगी 3 महीने की सजा
नगर निगम के पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान का कहना है कि यदि कोई बैंक्वेट हॉल, शादीघर या खानपान सेवा प्रदाता 200 एमएल पानी की बोतल का उपयोग करते हुए पकड़ा गया तो उस पर कम से कम पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। कानूनी कार्रवाई के तहत तीन महीने की सजा हो सकती है।
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का कहना है कि जहां पर लोग पानी की बोतल का उपयोग करते हैं वे निस्तारण के लिए उसे नगर निगम को दें या अधिकृत रिसाइकिल करने वाली एजेंसी को। इसे नोटिस की बजाय अपील कहें तो ठीक होगा। इसमें कहा गया है कि बोतलों को इधर उधर न फेंकें। प्लास्टिक कचरे को अलग रखें। प्लास्टिक सड़ती नहीं है। ऐसे में यदि इधर उधर फेंकी जाएगी तो पर्यावरण को नुकसान होगा। प्लास्टिक बोतल की जगह लोग स्टील की बोतल, कांच के गिलास, वुडनग्लास व अच्छे पेपर के ग्लास भी उपयोग कर सकते हैं।