India News (इंडिया न्यूज़) Lucknow: पूर्व जज को खराब सीट देना एअर इंडिया को उस वक्त भारी पड़ गया है, जब एअर इंडिया कंपनी को लाखों रूपए का हर्जाना भरने का आदेश दिया गया। दरअसल विमानन कंपनी को पूर्व जज को 23 लाख रुपये का हर्जाना देने के लिए कहा गया है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने एअर इंडिया कंपनी को यह आदेश दिया है। बता दें कि,विमानन कंपनी को पूर्व जज को 23 लाख रुपये का हर्जाना देना होगा।
दरअसल हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राजेश चंद्रा ने पत्नी रेखा अग्रवाल के साथ एयर इंडिया से सीट बुक कराई थी। पूर्व जस्टिस राजेश चंद्रा ने अपनी पत्नी रेखा अग्रवाल के साथ एयर इंडिया से दिल्ली से सान फ्रांसिस्को के लिए इकाेनॉमी क्लास में 1.89 लाख रुपये में दो सीटें बुक कराईं थी। लेकिन उनकी सीट की हालत उन्हें सही नहीं मिली। जिसके कारण उन्होंने एयर इंडिया की कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगाए हुए हर्जाना भरने के लिए कहा है।
बता दें कि लंबी यात्रा के चलते उन्होंने 1.24 लाख रुपये अतिरिक्त देकर बिजनेस क्लास का टिकय कराया था। फ्लाइट में पता चला की उनकी सीट खराब हैं। जिसके बाद उन्होंने दूसरी सीट के लिए भी कहा लेकिन उनकी बाद नहीं सुनी गई।
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