इंडिया न्यूज, लखनऊ: mafia abu salem : माफिया डॉन अबू सलेम और उसके एक साथी परवेज आलम को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। यह फैसला फर्जी पासपोर्ट बनवाने के केस में आया है।
1993 में दर्ज किए गए मुकदमे के बाद 29 साल बाद अबू सलेम के खिलाफ फैसला तय हो पाया है। कोर्ट ने 10 हजार का जुमार्ना भी लगाया है। पूरी सुनवाई के दौरान अबू सलेम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की तजीला जेल से जुड़े थे। सीबीआई ने विवेचना के बाद आरोपी अबू सलेम के खिलाफ धारा 471 और पासपोर्ट एक्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
अबू सलेम आजमगढ़ के सरायमीर गांव का रहने वाला है। अबू सलेम के पिता वकील थे। बचपन में ही पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वह मेकैनिक का काम करने लगा। इस बीच इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद अबु सलेम ने घर छोड़ दिया था, उसके बाद कभी लौट कर नहीं आया। अबू सलेम ने मुंबई में अपराध के रास्ते पर चल पड़ा था।
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