Malti Sharma Murder Case
इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh)। 19 साल पहले हुए भाजपा नेता मालती शर्मा हत्याकांड में रिटायर्ड डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी अलका मिश्रा को उम्रकैद हुई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्य आरोपी के अलावा तीन अन्य लोग सिपाही राजकुमार राय, रोहित सिंह और आलोक दुबे को भी उम्रकैद की सजा दी गई है। एडीजे विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सभी दोषियों पर जुर्माना लगाया है।
7 जून 2004 को गोली मारकर हुई थी हत्या
दरअसल, अलका मिश्रा और मालती शर्मा के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। अलका मिश्रा अलका मिश्रा भाजपा के अवध क्षेत्र की पूर्व उपाध्यक्ष रहीं हैं। जौनपुर की रहने वाली मालती शर्मा 6 जून 2004 की रात अचानक लापता हो गई थीं। अगले दिन 7 जून को उनका शव सर्वोदय नगर में मिला था।
मालती लखनऊ में गुडंबा के कल्याणपुर में रहती थीं। हत्या की सूचना मिलने पर तत्कालीन एसपी ट्रांसगोमती राजू बाबू सिंह और सीओ क्राइम राजेश्वर सिंह ने सिपाही राजकुमार राय व अलका के करीबी रोहित यादव को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा किया था।
राजकुमार व रोहित के बयान के बाद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि मालती की हत्या की साजिश रिटायर्ड डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी व तत्कालीन विकासनगर की पार्षद अलका मिश्रा ने रची थी। दोनों ही भाजपा की नेता थीं। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। इसके बाद भाजपा ने अलका मिश्रा को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया था। वहीं लोगों ने सीबीआई जांच की मांग भी की थी। एसीपी गाजीपुर विजयराज के मुताबिक मामले में अलका मिश्रा जमानत पर थी।
9 दिसंबर को दोषी ठहराए गए थे आरोपी
इस मामले में कोर्ट ने 9 दिसंबर को चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था, लेकिन अलका मिश्र कोर्ट से फरार हो गई थी। इस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था जिसके बाद पुलिस ने रविवार को अलका मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने सोमवार को सभी आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अलका मिश्रा और आलोक दुबे को हत्या की साजिश रचने, राजकुमार राय को हत्या, अपहरण, साजिश रचने व आर्म्स एक्ट और रोहित सिंह की हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया है। साथ ही अलका मिश्रा व आलोक दुबे पर 10-10 हजार, राजकमार राय पर 35 हजार और रोहित सिंह पर 15 हजार जुर्माना भी लगाया है।
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