Mathura
इंडिया न्यूज, मथुरा (Uttar Pradesh)। नए साल के पहले महीने में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में कोर्ट में कम से कम चार सुनवाई होगी। धार्मिक स्थलों से संबंधित विभिन्न मामलों में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों 2, 12, 20 और 23 जनवरी को सुनवाई की तैयारी कर रहे हैं।
सबूत का किया दावा
पिछले महीने मथुरा की एक सिविल कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सोमवार को शीतकालीन अवकाश के बाद कोर्ट दोबारा खुलने पर शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति सर्वे के खिलाफ आपत्ति दाखिल कर उस पर रोक लगाने की मांग करने जा रही है। इस बीच, हिंदू के याचिकाकर्ता ने सबूत संकलित करने का दावा किया है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने जन्मभूमि भूमि पर अतिक्रमण के बाद किया था।
कोर्ट ने निरीक्षण का दिया था आदेश
8 दिसंबर को, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत यादव ने मथुरा में उस जगह पर कब्जा करने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। याचिका पर सुनवाई के बाद सिविल जज सोनिका वर्मा ने ‘अमीन’ को इलाके का निरीक्षण करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 20 जनवरी 2023 तक सर्वे रिपोर्ट और नक्शे मांगे हैं।
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