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Meerut: वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नए कानून, नियम तोडने पर एक लाख रुपये जुर्माना

• LAST UPDATED : November 7, 2023
India News (इंडिया न्यूज़), Meerut: दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप स्टेज-4 प्रभावी होने के बाद मेरठ में अलर्ट जारी कर दिया है। निगम ने वायु दूषित करने वाले रोड़ी, रेत, डस्ट जैसे सामान को खुले में बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाया है। निगम के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर खुले में सामान बेचा तो उस पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया जाएगा।

नगर आयुक्त ने दी जानकारी 

अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप स्टेज-4 प्रभावी है। वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। आलम यह हो गया है कि दिल्ली एनसीआर में लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी है।

निगम के अभियंतो की बैठक

मेरठ में भी वायु की विशेषता खराब होती जा रही है, लगातार एक्यूआई बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर सोमवार को निगम के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और अवर निगम के की बैठक की गई। जिसमें निर्णय हुआ कि वायु को दूषित करने वाले समान जैसे रोड़ी, रेत, डस्ट आदि अन्य सामग्री को खुले में बिकने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नए कदम

खुले में उक्त सामान की बिक्री से हवा दूषित हो रही है और वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है. इसको रोकने के लिए खुले में सामान की बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित किया गया है। वायु को दूषित करने वाली सामग्री या समान की बिक्री की तो उसके खिलाफ एक लाख रुपए का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

नियम ना मानने पर कार्रवाई (Meerut)

नगर निगम ने खुले में समान की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी भी बनाई है। जो की शहर के बाजारों में निरीक्षण करेगी और अपनी जांच रिपोर्ट निगम के उच्च अधिकारियों को देगी। फोटो और वीडियो भी बनाने का काम नगर निगम के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। ताकि कार्रवाई पर कोई व्यापारी सवाल नहीं उठा पाए मंगलवार से यह अभियान नगर निगम में चलना तय हुआ है।
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