इंडिया न्यूज़, लखनऊ:
Mukhtar Ansari Get Bail In Gangster Case: बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख़्तार अंसारी को मऊ (Mau) जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2011 में उनपर दर्ज गैंगेस्टर एक्ट (Gangster Act) के मामले में जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया है कि मऊ जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने थाना दक्षिण टोला के अंतर्गत आरटीओ ऑफिस में हुए एक मामले के गवाह और उसके गनर के हत्याकांड के मामले में मुख्तार को आरोपी बनाया था। इस मामले में उनके ऊपर गैंगस्टर की धारा लगाई गई थी। जिसकी सुनवाई चल रही थी और इसमें लगभग 10 साल का समय बीत चुका था।
अधिवक्ता ने आगे बताया कि गैंगस्टर के मामले में पूरी सजा 10 साल की होती है। इस मामले में हमने अपना अदालत के सामने पक्ष रखा, जिस पर सुनवाई करते हुए आज माननीय कोर्ट ने सदर विधायक मुख्तार अंसारी को 1 लाख के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दे दिया है।
गैंगस्टर मामले में मुख़्तार को भले ही जमानत मिल गयी हो लेकिन पिछले दिनों ही कई अन्य मामले भी उन पर दर्ज हुए हैं। उनमें अभी जमानत नहीं मिली है, जिसके कारण मुख्तार के जेल से बाहर आने पर संशय बना हुआ है। यूपी चुनाव के दौरान मुख्तार को बांदा जेल में ही रहना पड़ सकता है।
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